Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad News, 10 फरवरी:
जिला उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने बताया कि जिला फरीदाबाद में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत बागवानी फसल किसानों को बागवानी फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जल संकट और हवा की गति से नुकसान की भरपाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बागवानी योजना किसानों के लिए यह योजना अभूतपूर्व कदम है। यह योजना किसानों को फलों के भाव को जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलाने में कारगर साबित हो रही है। यह योजना किसानों को बागवानी की ओर प्रोत्साहित कर रही है।
सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत पांच फल की खेतीयों को शामिल किया गया है। फलों में आम, अमरूद, लीची, बेरव, कीनू शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा फलों पर न्यूनतम आरक्षित मूल्य की निर्धारित किया गया है।
जिला उद्यान अधिकारी डॉ० रमेश कुमार ने भावांतर भरपाई योजना के बारे में विस्तृत नकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत एक हजार रूपये की धनराशि का प्रति एकड़ फलों पर किसानों से प्रिमियम राशि पर सरकार द्वारा 40000 रूपये की मुआवजा धनराशि प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है। जिसमें से 1000 प्रति एकड़ की दर से बीमा राशि किसान को जमा करवानी होती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बागवानी योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की फल, सब्जी व मसालों की खेती पर 26 से 100 प्रतिशत तक नुकसान होने पर अलग-अलग मदों में भरपाई योजना का लाभ दिया जाता है।
जिला उद्यान अधिकारी डॉ० रमेश कुमार ने बताया कि फल की खेतीयों में 26 से 51 प्रतिशत पर 20000 रूपये की धनराशि रूपये की धनराशि प्रति एकड़ 51 से 75 प्रतिश पर 30000 रूपये की धनराशि प्रति एकड़ और 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर 40000 रूपये की धनराशि प्रति एकड़ किसान को मुख्यमंत्री भावांतर बागवानी बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाता है।

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