Metro Plus के लिए Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 30 अप्रैल:
सरकारी दस्तावेज में आपराधिक मंशा के साथ मिलीभगत करके छेड़छाड़ के आरोप में नयाब तहसीलदार जय प्रकाश, कंप्यूटर ऑपरेटर ललित, दिनेश व हरेंद्र और क्रेता लखमी चंद और विक्रेता अजय कुमार के खिलाफ सैंट्रल थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। उपायुक्त विक्रम सिंह के आदेश पर हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7 A के अंतर्गत संबंधित अधिकारी कर्मचारी, क्रेता-विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि दस्तावेज संख्या 11227 दिनांक 8जनवरी 2024 की जो इंडोस्टेट की कॉपी जो कंप्यूटर से अब निकाली है उसमें रकबा मौजा बसेलवा का है जबकि रिकार्ड की ऑफिस कॉपी की इंडोर्समेंट के कोलमो में मौजा, पता, प्रॉपर्टी आई डी, प्रॉपर्टी नंबर व मालिक के नाम को किसी प्रकार मिटाया गया है व रिकार्ड की ऑफिस कॉपी के पेज नं० 2 पर मौजा भतौला लिखा हुआ है। इस दस्तावेज के साथ संबंधित विभाग की एन.डी.सी./एन.ओ.सी. भी संलग्न नहीं है। उक्त दस्तावेज के साथ आपराधिक मंशा के साथ मिलीभगत करके छेड़छाड़ की गई है तथा पूरे मामले में धोखाधड़ी व जालसाजी की गई है। इस प्रकार उस दस्तावेज के पंजीकरण में उस एक्ट की धारा 7 A की भी उल्लंघना की गई है। जिसके तहत आईपीसी की धाराओं 420, 465, 467, 468, 471,120 B और हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7 A के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि भविष्य में किसी भी विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी भी मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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