नवीन गुप्ता
चंडीगढ़/नई दिल्ली, 10 दिसंबर:
हरियाणा में अब पंचायत के चुनाव पढ़े-लिखे लोग ही लड़ सकेंगे। इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी जद्दोजहद के बाद हरियाणा सरकार के पंचायती राज अधिनियम में किए गए संसोधन को अपनी हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब हरियाणा में पंचायत के चुनावों में अब पढ़े-लिखे लोग ही लड़ सकेंगे। इन आदेशों के बाद उन लोगों में मायूसी छा गई है जो अनपढ़ हैं और पंचायत के चुनाव लडऩा चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में महिलाओं तथा अनुसूचित जन-जाति को राहत देते हुए जहां उनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी हैं वहीं सामान्य वर्ग के लिए यह 10वीं पास हैं।
वहीं दूसरी तरफ बिजली बिल के डिफाल्टर तथा 10 साल से ज्यादा सजायाफ्ता लोग चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। इसके इलावा जिन लोगों केे घरों में टॉयलेट नहीं हैं वे भी चुनाव लडऩे के अयोग्य होंगे।

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