महेश गुप्ता
चंडीगढ़, 11 नवम्बर:
हरियाणा सरकार ने मौजूदा स्कूलों के रूप में मान्यता हेतु आवेदन करने के लिए अब तक छूटे स्कूलों को 31 दिसम्बर, 2015 तक एक और मौका देने का निर्णय लिया है।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मान लिया है और इससे उन निजी स्कूलों की चिरलम्बित मांग पूरी हो गई है, जिन्हें हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के तहत अब तक मौजूदा स्कूलों, में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि दीवाली के इस तोहफे के बाद ऐसे स्कूलों को सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारियों तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आवेदन करके इस अवसर का शीघ्रता से सदुपयोग करना चाहिए। मौजूदा दर्जे का निर्धारण करने वाले दस्तावेज दिनांक 6 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित पत्र के अनुसार होंगे।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि जो स्कूल 31 मार्च, 2007 तक अस्तित्व में आ चुके हैं, उन्हें हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 में मौजूदा स्कूलों के रूप में परिभाषित किया गया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 6 अप्रैल, 2007 के एक पत्र के अन्तर्गत कुछ दस्तावेज निर्धारित किये गए थे जोकि 31 मार्च, 2007 तक स्कूलों के मौजूदा दर्जे का निर्धारण करेंगे। उन्होंने बताया कि सम्बंधित स्कूलों को 10 अप्रैल, 2007 तक मौजूदा दर्जे हेतु आवेदन करने के लिए कहा गया था। इसके पश्चात 2013 में तथा 13 अगस्त, 2014 में एक महीने की और छूट दी गई थी। सम्बंधित स्कूलों को 30 सितम्बर, 2014 तक इस प्रस्ताव के लिए आवेदन करना था।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि मौजूदा स्कूलों, का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु उपलब्ध करवाए जा रहे विभिन्न अवसरों के बावजूद कुछ स्कूलों के छूट जाने की रिपोर्ट मिली है और वे आवेदन करने के लिए एक और अवसर देने का आग्रह कर रहे थे। आज के निर्णय से ऐसे सभी स्कूलों को लाभ होगा।

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