सोनिया शर्मा
फरीदाबाद,19 अक्टूब
र: हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रहीं सामाजिक पैन्शनों के अन्तर्गत 60 वर्ष की उम्र से अधिक के व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अन्तर्गत हर महीने 1200 रूपये की सम्मान पैन्शन राशि प्रत्येक लाभार्थी को उसके बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाती है।
उपायुक्त डॉ० अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इसके अन्तर्गत हर महीने लाभार्थियों के आवेदन-पत्र शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम कार्यालय में तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि नए लाभार्थी को अपने आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण-पत्रों की फोटोप्रतियां लगाना जरूरी है। आयु प्रमाण-पत्र के रूप में शैक्षणिक सर्टिफिकेट मे दर्शायी हुई जन्मतिथि, गांव के चौकीदार अथवा नम्बरदार द्वारा दर्ज किए गए जन्म के विवरण अनुसार जारी प्रमाण-पत्र या फिर सबसे बड़ी सन्तान के शैक्षणिक सर्टिफिकेट में पुरूष प्रार्थी के केस में 42 वर्ष तथा महिला प्रार्थी के केस में 40 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने का प्रमाण-पत्र ही सरकार की ओर से मान्य है।
इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए सैक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के भूतल पर स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

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