Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 10 नवंबर:
जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में प्रदेश में किसानों की आय दोगुना बढ़ाने व फसल उत्पादन के दौरान होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही किसान हित में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनको भी पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है।
जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि इसी उद्वेश्य से किसानों को कम पानी लागत से बेहतर व ज्यादा पैदावार लेने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 85 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जिले के किसानों से सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से किसान खेत में पानी खड़ा होने, खेत में पानी के असमान वितरण, उर्वरक उपयोग दक्षता को कम करने जैसे नुकसानों से अपनी फसल को बचाकर अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने किसानों को कृषि से संबन्धित सिंचाई के नए आधुनिक तकनीकी साधन प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की है। इसमे मिनी स्प्रिंकल पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान भी है।
इसके साथ ही इस प्रणाली से पौधों या फसलों को जरूरत के हिसाब से पानी देने के साथ ही 70 प्रतिशत पानी की बचत भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त योजना के तहत पुराने कुओं का जीर्णोद्धार, टिब्बे पर सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था तथा खेती योग्य भूमि को शत-प्रतिशत पानी के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था भी की जा सकती है।
जिला उद्यान अधिकारी डॉ० रमेश कुमार ने बताया कि इस विधि के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों को घोल के रूप में पानी के साथ फसल में डाला जा सकता है।
आवेदन करें ऐसे:-
इस संबंध में जानकारी देते हुए मीकाडा विभाग हरियाणा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान को cadaharyana.nic.in पर जाकर किसान लॉग इन कर विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके उपरांत किसान को स्वंय को रजिस्टर्ड करने के लिए अपना मोबाइल नंबर व उस पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको स्क्रीन पर विभिन्न सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के विकल्प दिखाई देंगे जिसमें तालाब विधि व मौजूदा ट्यूबवेल जैसे विकल्पों का चुनाव कर आप उपरोक्त योजना पर दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि आवेदनकर्ता किसान ने इससे पूर्व में सिंचाई योजना से संबंधित सब्सिडी का लाभ ना लिया हो। उपरोक्त वेबसाइट पर किसानों की सभी शंकाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके साथ साथ यदि किसी किसान को फोन के माध्यम से उपरोक्त योजनाओं पर दिए जा रहे लाभ के विषय में जानकारी चाहिए तो वह किसी भी कार्य दिवस पर प्रात: 9 बजे से शाम 5 बजे तक मिकाडा कार्यकारी अभियंता कार्यालय में और हेल्पलाइन नंबर 0172-2583940 पर सम्पर्क कर सकता है।

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