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पानी व सीवर के अवैध कनैक्शन वाले जा सकते हैं जेल में: दर्ज होगी एफआईआर

सोनिया शर्मा
फरीदाबाद, 7 मार्च: फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त अशोक कुमार शर्मा ने कहा है कि निगम क्षेत्र में भारी संख्या में पानी व सीवर के अवैध कनैक्शनों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और नगर निगम के उदार रवैये के बावजूद जो लोग अवैध कनैक्शनों को वैध नहीं करवायेंगे, उनके साथ सख्ती से निपटा जायेगा। उन्होंने लोगों से एक बार फिर अपील की है कि वे अपने पानी व सीवर के अवैध कनैक्शनों को वैध करने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निगम के द्वारा लगाए जा रहे कैम्पों का लाभ उठायें अन्यथा उनके अवैध कनैक्शनों को काटने के साथ-साथ उनके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज करवाई जायेगी।
उन्होंने बताया कि कल 8 मार्च को बल्लभगढ़ की पंजाबी धर्मशाला में कैम्प आयोजित किया जायेगा और इसके बाद 13 मार्च को संजय कालोनी सेक्टर 23 के एसबी स्कूल में, बसेलवा कालोनी के हीरा मन्दिर में, अशोक एनकलेव मेन पार्क में, प्रेम नगर उंचा गांव में पार्षद कार्यालय के सामने, 14 मार्च को बल्लभगढ़ की महावीर कालोनी के हनुमान मन्दिर में, बसेलवा कालोनी के हीरा मन्दिर में, अशोक एनकलेव मेन पार्क में, संजय कालोनी सेक्टर 23 के गुरू कृपा पब्लिक स्कूल में, स्प्रिंगफील्ड कालोनी के शिव मन्दिर पार्क में, एनएच 1बी ब्लाक के हनुमान मन्दिर में कैम्पों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आगे भी 31 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और रविवार निगम के तीनों जोनों के विभिन्न क्षेत्रों में कैम्प लगाये जायेंगे, जिसका विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।
शर्मा ने बताया कि जो लोग कैम्पों में अपने अवैध कनैकशनों को वैध नहीं करवा पाये हैं वे निगम मुख्यालय और फरीदाबाद ओल्ड व बल्लभगढ़ स्थित क्षेत्रिय कार्यालयों में स्थापित सिंगल विंंडो काउंटर पर किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 9.30 बजे से दोपहर बाद 1.30 बजे तक आकर ऐसा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निगम महापौर, वरिष्ठ उप-महापौर, उप-महापौर, सभी पार्षदगण व निगम परिवार के सभी संबधित अधिकारी व कर्मचारी इस काम में नागरिकों की मदद के लिए तत्पर हैं।
निगमायुक्त ने लोगों से यह भी अपील की है कि संपत्ति कर के बिल की इंतजार किये बिना वे अपना संपत्ति कर तत्काल जमा करवा दें, क्योंकि नई नीति के तहत संपत्ति कर के बिल भेजने का प्रावधान नहीं है। उक्त कैम्पों में भी लोग अपना बकाया संपत्ति कर व विकास शुल्क आदि का भुगतान कर सकते हैं।




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