मैट्रो प्लस से महेश गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 23 मार्च: अभिभावक एकता मंच प्राइवेट स्कूलों द्वारा पिछले पांच सालों में फार्म-6 में दर्शाई गई फीस व फंड तथा उनके द्वारा आडिट रिपोर्ट में दर्शाये गए आय व व्यय के ब्यौरे की वैधता की जांच एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायिक कमेटी से कराने की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेगा। यह निर्णय मंच की जिला कमेटी की कोर कमेटी की बैठक में लिया गया।
मंच के जिला अध्यक्ष शिवकुमार जोशी एडवोकेट ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गठित फीस एंड रेगूलेटरी कमेटी (एफएफआरसी) को उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने एक पेरेन्ट एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एफएफआरसी को एक क्लर्क की तरह कार्य करना बताया है। इसी के मद्देनजर मंच ने एफएफआरसी की जगह एक स्वतंत्र जांच कमेटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाकर प्राइवेट स्कूलों द्वारा पिछले पांच सालों में बढ़ाई गई फीस, उनके द्वारा बनाए गए नाजायज फंड, फार्म-6 में दर्शाई गई फीस व उनकी आडिट रिपोर्ट में दर्शाये गए आय-व्यय के ब्यौरे की वैधता की जांच कराने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। जिसका ड्राफ्ट बनाने के लिए मंच के लीगल सैल ने तैयारी शुरू कर दी है।
मंच ने सभी जागरूक अभिभावकों से कहा है कि वे प्राइवेट स्कूलों की नाजायज फीस वृद्धि, उनके द्वारा स्कूलों में जबरन दी जा रही किताब, कापी, वर्दी आदि व उनकी प्रत्येक मनमानी का खुलकर विरोध करें और अपनी किसी भी समस्या के लिए मंच के जिला कार्यालय चेम्बर नं. 56, जिला कोर्ट फरीदाबाद में दर्ज कराएं। जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके।
बैठक में जिला सचिव डॉ. मनोज शर्मा, प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा, सदस्य कुणाल मलिक, अभिनव सिंगला, प्रवीण शर्मा, अतुल बंसल, प्रभात देवा, रमन सूद, नवनीत, राजन गुप्ता, सुरेन्द्र जग्गा, वी.एस. विरदी, अर्चना अग्रवाल आदि मौजूद थे।

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