मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 18 अगस्त:
स्कूलों की फीस जमा की जाए या नहीं, इसको लेकर माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी कर रखे हैं कि प्राईवेट स्कूल वालों ने चाहे ऑनलाईन क्लासेज दी हो या नहीं, फीस तो देनी पड़ेगी। इसी मामले को लेकर आज फरीदाबाद प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती शशि अहलावत से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने लॉकडाउन के कारण अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों को फीस नहीं जमा करने एवं बकाया फीस राशि का भुगतान किए बिना ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने को लेकर सीएम विंडो, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निजी स्कूलों के खिलाफ झूठी शिकायतें देने के बारे में निजी स्कूलों का पक्ष रखा।
वहीं इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल संस्था के उप-प्रधान टीएस दलाल, महासचिव राजदीप सिंह, खजांची भारतभूषण ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए अभिभावकों से निजी स्कूलों को मासिक फीस एवं अन्य शुल्क भी जमा करने की अपील भी की।
कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष नरेन्द्र परमार ने जिला शिक्षा प्राथमिक अधिकारी को बताया कि मार्च महीने से लॉकडाउन के चलते हरियाणा सरकार के आदेशानुसार प्रदेश के सभी स्कूल बन्द है। बावजूद इसके निजी स्कूल संचालकों के द्वारा निर्विरोध ऑनलाईन क्लासेज के माध्यम से पठन-पाठन कार्य सुचारू रूप से चलाया जा रहा हैं जबकि अभिभावकों के द्वारा नाममात्र भी फीस जमा नहीं की जा रही हैं।
उनका कहना था कि बावजूद इस संबंध में शिक्षा विभाग और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अभिभावकों को निजी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों की फीस हर हाल में जमा करनी होगी। ेउच्च न्यायालय ने तो अपने आदेशों में स्पष्ट कह दिया है कि निजी स्कूलों के अभिभावकों को एनुअल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस जोकि निजी स्कूलों के द्वारा वास्तविक खर्च हुई है, वो जमा करनी होगी। साथ ही मासिक फीस भी जमा करनी होगी चाहे निजी स्कूल के द्वारा ऑनलाईन क्लासेज उपलब्ध करवाई गई हो या नहीं।
जिला शिक्षा प्राथमिक अधिकारी शशि अहलावत ने विस्तार से शिष्टमंडल से शिक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा की एवं अभिभावकों की फीस एवं ट्रांसफर सर्टिफिकेट संबंधित शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया।

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