मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 29 दिसम्बर:
शहर को स्मोक फ्री बनाने के तहत जिला नोडल अधिकारी (तंबाकू नियंत्रण) की गठित टीम के सदस्यों ने गोल्फ क्लब में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में हरियाणा रोडवेज के GM, चालक व परिचालकों समेत पुलिस और एजुकेशन विभाग के तमाम आला अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
कोटप्पा एक्ट के जिला नोडल अधिकारी डॉ. सुशील कुमार अहलावत ने सभी को संगोष्ठी में बताया कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर वह जुर्माना लगाएं ताकि जिले को तम्बाकू फ्री बनाया जा सके। इस दौरान डॉ. अहलावत ने कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6 के उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर चालान काटकर जुर्माना करने और साथ ही सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के बारे में जानकारी दी।
ये है प्रतिबंधित स्थल:
डॉ. अहलावत ने बताया कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालयों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इस अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों की ओर से धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य है। धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। इसके लिए निर्धारित बोर्ड मापदंडों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
मौके पर जुर्माना:
डॉ. अहलावत ने बताया कि स्मोक फ्री अभियान के तहत टीम की ओर से मौके पर जुर्माना किया जाएगा। जिसके तहत पुलिस, हरियाणा रोडवेज और शिक्षा विभाग व्यक्तियों पर 200 रुपये तक का जुर्माना मौके पर कर सकता है। डॉ. सुशील अहलावत ने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में भी इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए जीएम, चालक और परिचालकों को आदेश जारी किए है, क्योंकि बसों में नियमों को तोडऩे की सबसे अधिक शिकायते मिलती है।

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