Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 6 जुलाई: जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने ग्त 04 जुलाई से 16 जुलाई तक कावडिय़ों की सुरक्षा और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। वहीं उपमंडल अधिकारी नागरिक व अन्य सभी सम्बंधित विभाग इन आदेशों की पालना व आवश्यक कार्यवाही के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
जिला उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत जो शिव भक्त हरिद्वार या ऋषिकेश से कावड़ में गंगा जल लेकर गंतव्य स्थलों पर पहुंच कर शिवालयों पर अर्पित करने के लिए कावडिय़ों के लिए विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने जारी किए गए आदेशों के अनुसार मुख्य मार्गों पर धार्मिक व सामाजिक संगठनों द्वारा जो शिविर लगाए गए हैं। वह सड़क से 200 फूट की दूरी पर पुलिस विभाग से अनापति लेकर सम्बंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक की लिखित मंजूरी शिविर स्थापित करें।
