Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad News, 31 मार्च:
महिला एवं बाल विकास विभाग से रजिस्ट्रेशन कराए बिना प्ले स्कूल चलाना गैर-कानूनी हैं। जो प्ले स्कूल बिना विभागीय रजिस्ट्रेशन के तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार नहीं चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यहीं नहीं, प्ले-स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी, स्वच्छता, साइबर सेफ्टी, सिक्योरिटी अगेंस्ट फिजिकल व इमोशनल एंड यौन उत्पीडऩ को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रांगण को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। यह कहना है जिला उपायुक्त यशपाल का।
जिला उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग फरीदाबाद के द्वारा जिले में चल रहे जो नर्सरी/प्ले स्कूल व अन्य प्राइवेट प्ले स्कूल 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा दे रहे हैं, वे सभी सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची सरल हरियाणा के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आवेदन के बाद ही भविष्य में प्ले स्कूल चलाने की अनुमति मिलेगी।
जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि जिला उपायुक्त ने जनहित में सूचना जारी करते हुए बताया कि www.ncpcr.gov.in पर सभी सम्बंधित दिशा-निर्देश व सूचना उपलब्ध हैं।

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