मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 6 मार्च
: अपने आपको प्रदेश के कई वरिष्ठ IAS व IPS अधिकारियों का खासमखास बताने वाले शहर के प्रोपर्टी वेल्यूर पवन नागपाल को थाना NIT महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर नीमका जेल भिजवा दिया था जहां तीन दिन बाद आज उनकी जमानत हो गई। पवन नागपाल के खिलाफ NIT महिला पुलिस ने एक विधवा महिला की शिकायत पर IPC की धारा 354A, 354D, 509 (B)व 509 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था जिस पर महिला थाना पुलिस ने ये कार्यवाही की।
जानकारी के मुताबिक सैक्टर-8 निवासी एक महिला माधुरी (काल्पनिक नाम) ने DCP NIT को गत् 27 जनवरी, 2023 को एक लिखित शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक पीडि़ता के बच्चे विदेश में और वो स्वयं यहां अकेले रहती है। बकौल पीडि़ता उसकी जानकारी पिछले करीब दो साल से सैक्टर-11D निवासी पवन कुमार नागपाल से थी जोकि प्रोपर्टी वेलियुशेन का काम करता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसका सोशल मीडिया यू-टयूब पर एक चैनल है जिसको कि उपरोक्त पवन नागपाल भी फोलो करता है। आरोप है कि पवन नागपाल उनके द्वारा अपलोड किए गए विडियो की तारीफ कर उसके पास फोन करता था।
शिकायतकर्ता माधुरी का कहना था कि कोविडकाल खत्म होने के बाद वे अपने लिए जब ऑफिस तलाश कर रही थी तो उस समय उन्होंने पवन नागपाल से भी इसका जिक्र कर दिया। इस पर पवन नागपाल ने उन्हें NH-5 में फस्र्ट फ्लोर पर स्थित अपने ऑफिस को देने को कहा। इसके चलते मेल पर रेट एग्रीमेंट कर दिया गया।
पीडि़ता के मुताबिक पवन नागपाल ने उन्हें शुरू में ही बताया था कि वह विदेश में ही रहने वाला है। लेकिन कुछ समय बाद वह वापिस आ गया और कहा कि वह भी उनके साथ ऑफिस में बैठेगा।
आरोप है कि उसके बाद वह ऑफिस आने लगा और उन्हें गंदी नजर से देखने लगा। यहीं नहीं, वह कई बार उनके घर पर भी आने लगा। पीडि़ता का कहना था कि घर में जब वह अपने कीचन में काम कर रही होती थी तो वह कीचन में आकर उससे गलत हरकतें व छेडख़ानी करने लगा। इसके अलावा उनके साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए उनके बिजनेस में भी रूचि लेने लगा।
यहीं नहीं, आरोप है कि पवन नागपाल ने मोबाइल नंबर 9811141056 से उनके मोबाइल नंबर पर गलत मैसेज व अश्लील पोर्न वीडियो भी भेजी। इन हरकतों का विरोध करने पर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और हर जगह उनका पीछा करने लगा।
पीडि़ता का आरोप था कि पवन नागपाल ने उनकी छवि को खराब कर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। बार-बार विरोध करने के बावजूद भी वह उनका पीछा करता रहा जिन हरकतों से तंग आकर उन्होंने उनका ऑफिस भी खाली कर दिया। बावजूद इसके वो उनके घर आया और उनसे अश्लील हरकत की जिसका विरोध करने पर उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
DCP NIT ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस पर थाना NIT महिला पुलिस ने पवन नागपाल के खिलाफ पीडि़त महिला की शिकायत पर IPC की धारा 354एA, 354D, 509 (B)व 509 के तहत 28 जनवरी को ही मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इस संबंध में केस की जांच अधिकारी ने पवन नागपाल को जांच कार्यवाही में शामिल करते हुए उन्हें दो मार्च को उपरोक्त संबंध में अपने बचाव में सबूत लाने के लिए नोटिस भी जारी कर पवन नागपाल को तीन मार्च को गिरफ्तार कर लिया।
और अब तीन दिन जेल में रहने के बाद आज न्यायाधीश छवि गोयल जेJMIC की कोर्ट से उन्हें 50 हजार के बॉड भरने पर जमानत दे दी गई। पवन नागपाल की तरफ से कोर्ट में उनकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डेंसन जोसफ और स्थानीय एडवोकेट बलजिंदर विरदी ने की।

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