सोनिया शर्मा
पलवल, 11 सितम्बर:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान् में गांव घोड़ी के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह कानूनी जागरूकता शिविर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव प्रशांत राणा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के दिशा निर्देशन में लगाया गया। शिविर में पैनल अधिवक्ता नवीन रावत ने एक्ट पर बच्चों को कानूनी जानकारी दी। रावत ने बताया कि खाद्य सामग्री में मिलावट करने पर कानून में सजा का प्रावधान है तथा इसके लिए कहां-कहां शिकायत की जा सकती है, के बारे में बताया।
उन्होंने बताया कि दवाईयों को भी एक्सपाइरी डेट होने पर नही बेच सकते। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे कार्यों जैसे मुफ्त कानूनी सहायता, गरीब व बेसहारा लोगों को मुफ्त वकील की सुविधा भी प्राधिकरण द्वारा दी जाती है। इस अवसर पर बच्चों को प्राधिकरण की हैल्पलाइन नं०-01275-298003 के बारे में भी जानकारी दी।
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