मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की खास रिपोर्ट
फरीदाबाद, 15 जून
: बेटियां अब ना तो बाहर सुरक्षित हैं और ना ही अपने जानकार-यारों दोस्तों के घरों में सुरक्षित हैं। पिछले कुछ दिनों से जिले में मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण और अश्लील हरकतें करने के मामले ज्यादा चर्चा में हैं, खासकर अपनों को मानने वालों के साथ। इस तरह के एक मामले में एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने वाले युवक को फांसी की सजा देने के लिए बल्लभगढ़ के लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला था। और अब एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ उसकी ही सहेली के पिता द्वारा अश्लील हरकतें करने का मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि पुलिस कमिश्रर ओपी सिंह इस तरह के मामलों में सख्त रवैया अपनाए हुए हैं जिसके चलते ऐसे आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा रहा है।
बता दें कि अब एक ताजा मामले में समस्त हुडा मार्किट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे सैक्टर-7 निवासी हरिचंद गर्ग के बेटे अनुप गर्ग को पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में पोक्सो एक्ट-2012 में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीडि़ता के 164 के बयान दर्ज कराकर आरोपी को नीमका जेल भेज दिया है।
जानकारी के मुुताबिक जन-कल्याण मंदिर के पास सैक्टर-7सी के मकान नंबर-946 में रहने वाले हरिचंद गर्ग जोकि समस्त हुडा मार्किट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं या रहे हैं, के पुत्र अनुप गर्ग पर सैक्टर-7 के ही एक प्राईवेट कान्वेट स्कूल में 8वीं कक्षा में पढऩे वाली एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा की मां ने उसकी बेटी के प्राईवेट पार्ट्स से छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा है आरोपी अनुप गर्ग उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली उसकी बेटी की सहेली का पिता है जिसके चलते वो अक्सर उसके घर आती-जाती रहती थी। लेकिन पिछले करीब एक महीने से वो कुछ गुमशुम सी डरी हुई रहती थी।
शिकायतकर्ता के मुताबिक गत् 12 जून की रात को उनकी बेटी ने काफी पूछने पर बताया कि करीब एक महीने पहले उसकी सहेली ने उसे अपने घर खेलने के लिए बुलाया था। वहां पर उसकी सहेली के पिता अनुप गर्ग पीडि़ता को अपने कमरे में ले गए तथा उसके कपड़े ऊपर कर उसके साथ अश्लील हरकतें की। उसके विरोध करने पर भी उसने उसे नहीं छोड़ा तो इतने में ही बाहर से घर के दूसरे सदस्यों की आवाजें सुनने पर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अनुप गर्ग ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि यदि किसी को बताया तो तुझे व तेरे पापा को जान से मार दुंगा, जिससे वो बहुत घबरा गई।
इसके अलावा आरोपी अनुप गर्ग पर ये भी आरोप लगाया गया है कि एक दिन अनुप गर्ग ने पीडि़ता को धमकाते हुए कहा कि तू साईकल पर गली के बाहर चल मैं पीछे आ रहा हूं और जब पीडि़ता ने मना किया तो अनुप गर्ग ने उसे अपने फोन पर जबरदस्ती अश्लील फोटो दिखाते हुए कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, वो उसे पूरी गली में बदनाम कर देगा।
पीडि़ता की मां के मुताबिक उनकी इन सब बातों से बहुत डरी-सहमी हुई थी। इसलिए उन्होंने उक्त सारी बातें रात को अपने पति के घर आने पर उन्हें बताई और फिर इस बारे में पुलिस को शिकायत की।
नाबालिग छात्रा के मां की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए थाना सैक्टर-7 पुलिस ने रविवार, 13 जून को आरोपी अनुप गर्ग पुत्र हरिचंद गर्ग के खिलाफ पोक्सो एक्ट-2012 की धारा 12 व 8 तथा IPC की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्जकर पीडि़ता के कोर्ट में 164 के बयान भी दर्ज करा आरोपी अनुप गर्ग को गिरफ्तार कर लिया जहां से उसे अदालत में पेश कर नीमका जेल भेज दिया गया है।
वहीं आरोपी अनुप गर्ग के पिता हरिचंद गर्ग ने उनके बेटे पर लगे उक्त आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि पीडि़ता का पिता जिसको उन्होंने शराबी-कबाबी बताया, उनके बेटे से पिछले करीब एक साल से किसी बात पर रंजिश रखता था जिसके चलते अब उसने उनके बेटे को उक्त झुठे केस में फंसाया है।
जो भी हो, इस मामले को लेकर सैक्टर-7सी के लोगों में हरिचंद गर्ग के बेटे के उक्त कुकृत्य को लेकर काफी रोष है और उन्होंने इस मामले में अनुप गर्ग को फांसी की सजा देने की मांग की है खासकर महिलाओं ने।
बता दें कि इससे पहले भह बल्लभगढ़ में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले उसी के पिता के एक दोस्त ने बलात्कार कर दिया था जिसको कि पुलिस ने पुलिस कमिश्रर ओपी सिंह के दिशा-निर्देश पर कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया था। -क्रमश:

नोट:- बता दें कि दा प्रोटक्शन ऑफ चिल्डर्न फ्रोम सेक्सुअल ऑफेेंस एक्ट यानि पोक्सो एक्ट 2012 में लागू किया गया था। इसमें बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की जांच करने और अपराध में लिप्त पाए जाने के बाद उम्रकैद और मौत की सजा का प्रावधान किया गया था।

हरिचंद गर्ग के बेटे अनुप गर्ग
समस्त हुडा मार्किट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे सैक्टर-7 निवासी हरिचंद गर्ग

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