सरकार ने गरीब व अभावग्रस्त विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए RTE को किया लागू , 134A के तहत केवल 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का होता था दाखिला अब RTE से 25% विद्यार्थियों को होगा दाखिला: कंवरपाल गुर्जर।
मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
चंडीगढ़, 7 अप्रैल:
हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौ. कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गरीब व अभावग्रस्त विद्यार्थियों के लिए RTE लागू किया है जिसके 134A से अधिक अच्छे परिणाम होंगे। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए गरीब, जरूरतमंद विद्यार्थियों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2007 से 2014 में अपने कार्यकाल में 134A एक्ट के तहत कोई भी दाखिला नही किया जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व की सरकार ने 134A के तहत हजारों दाखिले किए। कांग्रेस पार्टी के लोग मुद्दाहीन हो गए है अब उन्हें गरीब विद्यार्थियों को गुमराह करके राजनैतिक रोटी सेकने का काम मिल गया है जो कि न्याय संगत नही है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल बुधवार को देर सायं PWD रैस्ट हाऊस जगाधरी में पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब, जरूरतमंद परिवार के विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नही रहने दिया जाएगा। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक RTE के तहत दाखिला किया जाएगा। 8वीं कक्षा के बाद सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा और जिस परिवार की आर्थिक आए एक लाख, 80 हजार से कम है उसकी शिक्षा उन स्कूलों में मुफ्त होगी
शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश में पहले 22 सांस्कृतिक मॉडल स्कूल थे जिसे बढ़ाकर अब 138 कर दिया गया है और आने वाले साल में इनकी संख्या 500 तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 5 किलोमीटर के बाद एक सांस्कृतिक मॉडल स्कूल की सुविधा विद्यार्थियों को मिलेगी।
शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने कहा कि जिन विद्यार्थियो के 134A के तहत दाखिले हो गए है उनके दाखिले रद्द नही किए जाएंगे बल्कि उनकी फीस सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि 134A के तहत गत वर्ष 66,695 विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था जिसमें से 21,577 का दाखिला कर दिया गया था व 11,706 विद्यार्थियों ने स्कूलों से कोई सम्पर्क नहीं किया और 12,000 का दाखिला नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इस बार 47% दाखिले हो चुके हैं जबकि यह संख्या पिछले वर्ष 39% थी। उन्होंने कहा कि 134A के तहत विद्यार्थियों को घर से दूर दाखिला होता था जिन्हें स्कूलों तक जाने में काफी दिक्कत होती थी अब RTE के तहत घर के आसपास के स्कूलों में ही दाखिला मिलेगा, उन्हें किसी प्रकार की यातायात की सुविधा की जरूरत नही पड़ेेगी।
उन्होंने कहा कि 134A के तहत केवल 10% ही जरूरतमंद विद्यार्थियों के दाखिले होते थे परंतु अब RTE के तहत 25% विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेंगा। RTE में 60% खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी व अन्य खर्च स्थानीय सरकार वहन करेगी। यह फैसला हरियाणा सरकार ने जनहित में लिया है जबकि मुद्दाहीन कांग्रेस पार्टी के लोग इस जनहित के फैसले को मुद्दा बना रहे हैं, यह गरीब विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है।
इस मौके पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कपिल मनिष गर्ग, भाजपा मण्डल प्रभारी विपुल गर्ग भी उपस्थित रहे।

अब प्राईवेट स्कूल 5% से अधिक नही बढ़ा सकेंगे फीस: कंवर पाल
शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने मीडिया को बताया कि हरियाणा सरकार ने सभी प्राईवेट स्कूलों को निर्देश दिए है कि कोई भी स्कूल 5% से अधिक फीस नही बढ़ा सकता। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। परंतु सरकार के इस निर्णय के खिलाफ स्कूल एसोसिएशन कोर्ट में चली गयी है। कोर्ट में जो भी होगा उसके बाद जनहित में फैसला लिया जाएगा।

अब प्राईवेट स्कूल अपनी मर्जी से नही बदल सकेेंगे 5 वर्ष तक वर्दी: शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्राईवेट स्कूलों को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी मर्जी से पुस्तक नही लगा सकेंगे। जो भी NCERT का सलैबस होगा उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी इसकी अनुपालना के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल 5 वर्ष से पहले स्कूल की वर्दी चैंज नही करेंगा। इसके भी निर्देश दिए गए है।

पहली कक्षा या इससे पूर्व की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित: कंवर पाल

शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के अलाभप्रद व नि:शक्त बच्चों तथा 1 लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए प्रदेश के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में पहली कक्षा एवं इससे पूर्व की कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें होंगी।

मुख्यमंत्री ने RTE के निर्णय की दी स्वीकृति, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सीटों की उपलब्धता की जानकारी देनी होगी वैबसाईट पर: शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने RTE के इस निर्णय को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई) 2009 के अनुभाग 12 (1) (सी) के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत लिया है। उन्होंने कहा कि निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सीटों की उपलब्धता की जानकारी 15 अप्रैल 2022 तक अपने स्कूल की वेबसाइट पर डालनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करनी होगी। ताकि अधिक से अधिक अभिभावकों को पता चल सकें।

निजी स्कूलों को सीटों की आरक्षित सूची भेजनी होगी मौलिक शिक्षा अधिकारी को: कंवर पाल

शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने पत्रकारों को बताया कि जिन स्कूलों में RTE के तहत दाखिले होंगे, उन्हें आरक्षित सीटों की सूची निजी स्कूलों को अपने-अपने जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों को यह जानकारी एम.आई.एस. पोर्टल पर देनी होगी, जिसका अवलोकन विभाग की वैबसाईट पर भी लिंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन के लिए 16 अप्रैल व दाखिले की अंतिम तिथि 5 मई 2022: शिक्षा मंत्री

चौधरी कंवर पाल ने पत्रकारों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों द्वारा निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने की तिथि 16 अप्रैल 2022, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, लॉटरी ड्रा करने की तिथि 29 अप्रैल, बच्चों के दाखिले की अंतिम तिथि 5 मई और बच्चों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बच्चों को दाखिला देने की तिथि 10 मई से 14 मई 2022 तक है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए विद्यालय विभाग की वैबसाईट पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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