महेश गुप्ता
फरीदाबाद,14 सितंबर:
हरियाणा पंचायत चुनाव-2015 के अन्तर्गत जिला परिषद, पंचायत समितियों तथा पंचायतों के लिए चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ उन पर किसी प्रकार का बकाया न होने से संबंधित प्रपत्र-4 ख की अनुपालना में आदेय प्रमाण-पत्र (एनओसी) भी अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ० अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस चुनाव प्रक्रिया के तहत 15 से 19 सितम्बर तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों को किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी, जिला केन्द्रीय बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक सहित बिजली बिलों की अदायगी का उन पर बकाया न होने का आदेय प्रमाण पत्र (एनओसी) अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
डॉ० अग्रवाल ने बताया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास होने का, महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों को आठवीं कक्षा पास होने का तथा पंच पद के लिए चुनाव लडऩे वाली अनुसूचित जाति से संबंधित महिला उम्मीदवार को पांचवीं कक्षा पास होने के प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी भी अपने नामांकन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करनी होगी।

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