मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 08 नवम्बर:
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना की अवधि बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी है। इस योजना के तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में 1 दिसंबर तक लौटाती है, तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए आगे बताया कि यह योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च, 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च, 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालो को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छ: महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी। डीसी ने स्पष्ट किया कि ब्याज में छूट केवल उन्हीं महिलाओं को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल का भुगतान कर देंगी।
चहीं महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक देशराज ने बताया कि योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अन्तराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना 6 महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने लाभार्थियों से आह्वान किया की वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। यह योजना सीमित समय के लिए है। इस बारे में अधिक जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय लघु सचिवालय के छटी मंजिल पर कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *