मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 9 अगस्त: जिले के उन लोगों के लिए खुशी की खबर हैं जोकि अवैध कॉलोनियों में रहते हैं और जिन पर हमेशा तोडफ़ोड़ की तलवार लटकी रहती थी। ऐसे लोगों को राहत देते हुए मनोहर सरकार ने ऐसी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के आदेश दिए हैं जिसके चलते प्रदेश सरकार ने इस मामले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
उक्त जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नगर निगम की सीमा से बाहर विकसित की गई अवैध कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं के साथ अवैध कॉलोनियों को नियमित करने हेतु 19 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के 6 महीने की अन्दर-अन्दर अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स, जमीन मालिक अथवा रेजिडेंसियल वैलफेयर एसोसिएशन को आवेदन करना होगा एवं आवेदन के साथ कॉलोनी का लेआउट प्लान व मलकियत से संबंधित राजस्व दस्तावेज संलग्न करने होंगे। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी आवेदनों की जांच करेगी। इस कमेटी में जिला नगर योजनाकार कन्वीनर होंगे जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला विकास पंचायत अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्युडी बीएंड आर, कार्यकारी अभियंता पीएचईडी, जिला अग्निशमन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज तथा तहसीलदार कमेटी के मैम्बर होंगे।
जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि इस कमेटी की अनुशंसा पर अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं देने व इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तथा आवेदकों द्वारा कॉलोनियों को नियमित करने हेतु बिल्ट अप एरिया के लिए कलैक्टर रेट का 5 प्रतिशत और खुले क्षत्रों के लिए 10 प्रतिशत की दर से विकास शुल्क जमा करवाने उपरान्त कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा तथा वहां रहने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
उपायुक्त ने बताया कि 19 जुलाई, 2022 की पॉलिसी अनुसार अवैध कॉलोनियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। जिन कॉलोनियों में 25 प्रतिशत तक निर्माण हो चुका है, वहां सड़कों को 9 मीटर से अधिक चौड़ा करते हुए पार्क का निर्माण कराया जाएगा। 20 एकड़ से अधिक में बसी कॉलोनियों में 500 वर्गमीटर क्षेत्र सामुदायिक भवन के लिए होगा। इसी तरह जहां 25 से 50 प्रतिशत तक निर्माण हो चुका है, वहां सड़कों को न्यूनतम 6 मीटर चौड़ा करने के लिए जगह रखी जायेगी। पार्कों के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत क्षेत्र रखना होगा। 50 से 75 प्रतिशत तक निर्माण वाली कॉलोनियों में सड़क की चौड़ाई के लिए कोई मापदण्ड नहीं है। जिन कालोनियों में 75 प्रतिशत अधिक निर्माण हो चुके हैं, वहां जमीन और मकान की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
इस बारे में अधिक जानकारी हेतु जिला नगर योजनाकार, इंफोर्समेंट, फरीदाबाद से एससीओ-22, प्रथम तल, एसआरएस शॉपिंग कॉम्पलैक्स के सामने, सेक्टर-12 फरीदाबाद में उनके कार्यालय व फोन नंबर 0129-4881559 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय में कार्यरत ओमप्रकाश राघव, अभियंता से 9312500025 पर, वीरेन्द्र कनिष्ठ अभियंता से 9588106994 व अमित कनिष्ठ अभियंता से 7206701768 पर दूरभाष पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।