अब 21 साल के युवा भी कानूनन पी सकेंगे शराब!
मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की विशेष रिपोर्ट
चंडीगढ़, 21 फरवरी:
लड़कियों की शादी के लिए उम्र बढ़ाने के बाद अब सरकार ने युवाओं के लिए शराब पीने की उम्र घटाकर उन्हें भी शराब पीने का सुनहरी मौका दे दिया है। अब 21 साल के युवा भी कानूनन शराब का सेवन कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए हरियाणा में शराब पीने की उम्र कानूनी तौर पर घटा कर 25 वर्ष की बजाए 21 वर्ष कर दी है। वो बात अलग है कि आज की पाश्चत्य/पश्चिमी संस्कृति के इस आधुनिक दौर में 21 साल तो क्या स्कूल/कॉलेज के छात्र-छात्राएं भी खुलेआम शराब का सेवन करते देखें जा सकते हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि करीब दो माह पूर्व दिसंबर, 2021 में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन द्वारा प्रदेश में लागू आबकारी (एक्साइज) कानून, 1914 की कुल 4 धाराओं में संशोधन किया गया था। जिसके बाद 31 दिसंबर, 2021 को विधानसभा द्वारा पारित हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 को प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की स्वीकृति प्राप्त हो गयी एवं इसी माह 11 फरवरी, 2022 को उक्त संशोधन कानून को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित कर दिया गया है जिससे वह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा आबकारी कानून, 1914 जिसका नाम हालांकि गत वर्ष अप्रैल, 2021 तक पंजाब आबकारी कानून, 1914 होता था, परन्तु हरियाणा विधानसभा ने उक्त कानून के नाम में संशोधन कर पंजाब के स्थान पर हरियाणा शब्द डाल दिया था, में पहले धारा 27 के अंतर्गत प्रावधान था कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण, थोक या खुदरा बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार द्वारा 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जिसे अब ताजा कानूनी संशोधन के बाद घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है।
इसी प्रकार पहले धारा 29 किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता या ऐसे विक्रेता की नौकरी में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी शराब या नशीली दवा को बेचने या वितरित करने के लिए प्रतिबंधित करती थी, जिसमें अब संशोधन कर 21 वर्ष की उम्र कर दिया गया है।
इसी प्रकार संशोधन से पूर्व उपरोक्त आबकारी कानून की धारा 30 में प्रावधान था कि 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी पुरुष या किसी भी महिला को किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी नौकरी में नहीं रखा जा सकता जिसके पास अपने परिसर में उपभोग के लिए शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस हो। इसमें भी संशोधन कर उम्र को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 62 में प्रावधान था कि यदि कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई शराब या नशीली दवा बेचता या वितरित करता है तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त होगा, जिस पर वह 50 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय हो सकता था। इस धारा में भी संशोधन कर उक्त उम्र को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है।
हेमंत कुमार ने बताया की उपरोक्त कानूनी धाराओं में उम्र को 25 वर्ष से 21 वर्ष करने का विचार गत् वर्ष मौजूदा एक्साइज वर्ष 2021-22 के लिए जब एक्साइज पालिसी (आबकारी नीति ) तैयार की जा रहा थी, तब ही किया गया था क्योंकि देश के कई राज्यों, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली भी शामिल हैं, में इसी प्रकार उम्र को पहले ही घटा दिया गया है।
इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि मौजूदा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जो तब व्याप्त थीं जब उपरोक्त प्रावधान कानून में डाले गए थे। वर्तमान में प्रदेश का आबकारी एवं करधान विभाग उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को आबंटित है। हरियाणा में मौजूदा एक्साइज वर्ष 2021 -22 की अवधि 19 मई, 2022 तक है।

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