मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 12 नवम्बर:
नए दाखिलों में नियमों का उल्लंघन करने को लेकर अब सैक्टर-9 स्थित सेंट एंथोनी स्कूल पर भी उंगलियां शुरू हो गई हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रिंसीपल को नोटिस जारी कर जवाबतलबी की है।
जानकारी के मुताबिक हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने प्राइवेट स्कूल संचालकों पर शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए किए जा रहे नए दाखिलों में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मंच ने इसकी शिकायत चेयरमैन एफएफआरसी कम मंडल कमिश्नर व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से करके उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने सेक्टर-9 स्थित एंथोनी स्कूल को मंच की शिकायत भेजकर 2 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है।
मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिवकुमार जोशी व जिला सचिव डॉ.मनोज शर्मा ने कहा है कि इस समय प्राइवेट स्कूल शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए प्री-प्राथमिक कक्षाओं में पांच महीने पहले ही दाखिला कर रहे हैं। इस दाखिला प्रक्रिया में हरियाणा शिक्षा नियमावली, हुडा विभाग व सीबीएसई के सभी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। शिक्षा नियमावली का नियम है कि कक्षा एक से पहले प्री-प्राथमिक में सिर्फ 2 क्लास ही होनी चाहिए, एलकेजी और यूकेजी या अन्य किसी भी नाम से। लेकिन स्कूल प्रबंधकों ने एक-दो साल और अधिक पैसा अभिभावकों से वसूलने के लिए प्री-नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नाम से चार कक्षाएं बना रखी हैं। नियम यह भी है कि 3 साल से पहले के किसी शिशु का स्कूलों में दाखिला नहीं होना चाहिए और एलकेजी में 3+, यूकेजी में 4+, क्लास वन में 5+ की उम्र के बच्चों को दाखिला देना चाहिए। मंच का आरोप है कि स्कूल प्रबंधकों ने अपनी सुविधा अनुसार दाखिले की उम्र तय कर रखी है। दो-ढाई साल के बच्चों को भी प्री-नर्सरी, नर्सरी में दाखिला दिया जा रहा है।
मंच का कहना है कि सेक्टर-9 स्थित सेंट एंथोनी स्कूूल ने एक आरटीआई के जवाब में जिला शिक्षा अधिकारी को लिख कर दिया था कि उनके स्कूल में एलकेजी में दाखिला की प्रवेश आयु 3 प्लस व यूकेजी में 4 प्लस रखी गई है। लेकिन अब इस स्कूल में एलकेजी में प्रवेश आयु 3 प्लस से ज्यादा रखी गई है। मंच द्वारा इस मनमानी की शिकायत करने पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने सेंट एंथोनी स्कूल से जवाब तलब किया है।
मंच ने चेयरमैन एफएफआरसी को भेजी गई शिकायत में यह भी लिखा है कि शिक्षा नियमावली का नियम है कि नया दाखिला देने के बाद अभिभावकों से सिर्फ टोकन रजिस्ट्रेशन अमाउंट ही लिया जाए लेकिन स्कूल प्रबंधक 5 महीने पहले ही एडवांस में दाखिला के रूप में 60 हजार से एक लाख रूपये तक एडवांस में ले रहे हैं। जिसमें अप्रैल, मई, जून 2021 की फीस भी शामिल है। जबकि पढ़ाई एक अप्रैल, 2021 से होनी है। हुडा विभाग का नियम है कि दाखिले में अपने स्कूल के नजदीक के क्षेत्र के बच्चों को दाखिला में प्राथमिकता दी जाए, लेकिन स्कूल प्रबंधक इस नियम का भी उल्लंघन करके दूर-दराज के उन अभिभावकों के बच्चों को दाखिला दे रहे जिन्होंने उनकी शर्तों को मान कर भारी डोनेशन दिया है।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने अभिभावकों से कहा है कि नए दाखिलों में प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही इन मनमानियों की शिकायत चेयरमैन एफएफआरसी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से करें और उसकी एक प्रति मंच के जिला कार्यालय चेंबर नंबर 56 जिला कोर्ट, फरीदाबाद में भी जमा कराएं, मंच उनकी पूरी मदद करेगा।

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