Metro Plus से Jassi Kaur की रिपोर्ट
Faridabad News, 27 मार्च:
तंबाकू का किसी भी रूप में प्रयोग लेने से किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है। इसके अधिक उपयोग किए जाने से व्यक्ति की जान जा सकती है। यह विचार उपायुक्त एवं नगर-निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने एनआईटी स्थित गोल्फ कोर्स के सभागार में जिले के राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के दौरान आयोजित नेशनल वर्कशॉप ऑफ ला इंफोसर के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों, समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने-अपने स्तर पर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किसी भी प्रकार के व्यसन सामग्री की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें और लोगों को तंबाकू उपयोग के बुरे प्रभावों से संबंधित जानकारी देकर इसके बुरे प्रभाव बारे अवगत करा कर समय रहते लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें ताकि इसके बुरे प्रभाव से होने वाले कैंसर जैसे घातक रोगों से इसका उपयोग करने वाले लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी दंडनीय अपराध की सम्बंधित धारा का प्रावधान है। जिसकी उल्लंघना किए जाने व दोषी पाए जाने वाले पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा खाद्य एवं औषधि प्रशासन, शहरी निकाय, सूचना एवं जनसंपर्क आबकारी व कराधान, नापतोल, श्रम विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य, परिवहन, रेलवे, कानूनी सेवाएं विधिक प्राधिकरण का आव्हान करते हुए कहा कि वे तंबाकू नियंत्रण हेतु अपने से संबंधित दायित्वों को अपने स्तर पर समय रहते पूरा करने का प्रयास करें ताकि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। उल्लेखनीय है कि जनरेशन सर्वाइवर एसोसिएशन इस मुहिम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इस अवसर पर एसडीएम बडख़ल पंकज सेतिया, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, सीएमओ रणदीप पुनिया, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ० रामभगत, कोटपा की नोडल अधिकारी नरेन्द्र कौर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि विशेष तौर पर उपस्थित थे।

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