मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
चंडीगढ़/फरीदाबाद, 28 अगस्त:
सुरा प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है कि हरियाणा सरकार ने सुरा प्रेमियों और होटल इंडस्ट्रीज को एक बड़ी राहत देते हुए प्रदेशभर के होटलों और रेस्टोरेंटों में उनके लिए शराब पीने/पिलाने के दरवाजे खोल दिए हैं। होटल-रेस्टोरेंट मालिक अब एक्साईज विभाग से एल-4 व एल-5 लाईसैंस लेकर लिकर/शराब सर्व कर सकते हैं लेकिन सिर्फ टेबलस पर। लेकिन बार व पब को लेकर अभी असंमजस की स्थिति बनी हुई। एक्साईज विभाग ने जो बार खोलने के लिए आदेश जारी किए हैं, उसको लेकर अभी बार मालिक असमंजस की स्थिति में हैं। इस बारे में जब मैट्रो प्लस ने एक्साईज विभाग के चंडीगढ़ मुख्यालय में बात की तो उनका कहना था कि होटल मालिकों के इस असमंजस को खत्म कर दिया जाएगा, इसके लिए वे आज ही क्लीयरिफकेशन करते हुए नए आदेश जारी कर देेंगे।
मुख्यालय से आए आदेशों के मुताबिक होटल मालिकों को होटल व रेस्तरां में खाने के साथ लिकर सर्व करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस बारे में Collector Excise cum JETC आशुतोष राजन का कहना है कि नए आदेशों में Unlock-3 में अब प्रदेश सरकार ने होटल व रेस्तरां मालिकों को राहत दे दी है। होटल व रेस्तरां मालिक लिकर भी सर्व कर सकेंगे। इसके अलावा बार बंद रहेंगे लेकिन वे अपने डाइनिंग एरिया में कस्टमर को खाने के साथ लिकर दे सकेंगे। इस बारे में एक्साइज कमिश्नर की ओर से उन्होंने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। अब प्रदेशभर में होटल, रेस्तरां और बार में लिकर सर्व की जा सकेगी।
साथ ही उनका यह भी कहना था कि कोरोना के चलते होटल मालिकों से इस संबंध में अंडरटेकिंग ली जाएगी कि वो अपने होटल-रेस्टोरेंट में एसओपी के नियमों का पालन करेंगे। इस दौरान कोविड-19 के तहत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का इंतजाम करना जरूरी होगा।
लाइसेंस लेने वालों को 20 फीसदी की छूट मिलेगी:-
सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर में 23 मार्च महीने से बंद पड़े होटल, रेस्तरां व बार संचालकों ने राहत की सांस ली है। लाइसेंस लेने वालों को 20 फीसदी की छूट फीस में मिलेगी। एक्साइज विभाग की ओर से बार को भी होटल या रेस्तरां के लिए दिए जाने वाले एल-4 और एल-5 लाइसेंस दिया जाता है। बार के लिए अलग से कोई लाइसेंस नहीं होता। शहर में होटल व रेस्तरां में लिकर सर्व करने के लिए एल-4 और एल-5 का लाइसेंस लेने वालों के लिए भी यह राहत भरी खबर है। लाइसेंस लेने वालों को तीसरे क्वार्टर की एक अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक और चौथे क्वार्टर की एक जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक की फीस ऑर्डर आने के 10 दिन के अंदर भरने पर 20 फीसदी की छूट लाइसेंस फीस में मिलेगी।
बार के काउंटर पर लिकर सर्व नहीं होगी:-
आदेशों के बाद अब होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार संचालकों को राहत की सांस ली है। बार वालों को अधिक राहत मिली है। वहां पर खाने से अधिक लोग लिकर के लिए ही जाते हैं। हालांकि बार अभी बंद रहेंगे। उनके कांउटर पर लिकर सर्व नहीं होगी। डाइनिंग एरिया के ग्राहक को खाने के साथ लिकर दी जा सकेगी।
तेज म्यूजिक नहीं बजा सकेंगे:-
बार में होने वाले धूम धड़ाके व तेज म्यूजिक के लिए अभी मंजूरी नहीं मिली है। खाने के साथ हल्का लाइट म्यूजिक बजा सकेंगे।
काफी समय बाद मिली राहत, घाटे में चल रहे थी होटल इंडस्ट्रीज:-
तीन सितारा होटल डिलाईट के डॉयरेक्टर सोनू भाटिया ने बताया कि इस आदेश के बाद होटल इंडस्ट्रीज को काफी राहत मिलेगी क्योंकि 23 मार्च से बार पूरी तरह से बंद थे और उनका धंधा चौपट हो गया था। वहीं होटल राजमंदिर के डॉयरेक्टर राज भाटिया ने बताया कि डाइनिंग एरिया में लिकर सर्व करने के बाद भी काम की शुरुआत तो होगी। वह तो 5 माह से इन आदेशों का इंतजार कर रहे थे। इन होटल मालिकों ने इन आदेशों के लिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर और उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिनके पास एक्साईज मंत्रालय है, का धन्यवाद किया है।
घाटे से परेशान हो चुके थे होटल संचालक:-
होटल मालिक बंटी भाटिया ने बताया कि बार बंद होने के कारण वे वह हर महीने लाखों रुपये के घाटे में जा रहे थे। लेकिन अब होटल व रेस्तरां में खाने के साथ लिकर सर्व करने के आदेश मिल गए हैं। इन आदेशों से काफी राहत मिलेगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में होटल इंडस्ट्रीज वापिस अपने पहले रूप में आ जाए।

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