मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
चंडीगढ़, 3 मार्च:
प्रदेशभर में चल रही 5500 अवैध प्ले स्कूलों की नर्सरी, LKG व UKG कक्षाओं पर तालाबंदी की तैयारी हो चुकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अपने जिलों में प्ले स्कूलों में अवैध रूप से चलाई जा रही नर्सरी, एलकेजी व युकेजी कक्षाओं को बंद कराए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार द्वारा की गई शिकायत के बाद ये आदेश जारी किए हैं।
निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में 5500 प्ले स्कूल अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं जोकि एनसीपीसीआर की गाइड लाइंस के विरुद्ध है। निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी प्राइवेट प्ले स्कूल की रेगुलेट्री गाइड लाइंस के अनुसार अपने जिले में चलाए जा रहे प्राइवेट प्ले स्कूल की अपने स्तर पर जांच करते हुए प्ले स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी व युकेजी की कक्षाएं यदि अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं तो उनको बंद कराए। इस कार्रवाई से निदेशालय को भी अवगत कराएं।
बृजपाल परमार ने बताया कि बिना मान्यता के ही प्रदेशभर में 5500 प्ले स्कूल अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिसकी आरटीआई से रिपोर्ट भी उसके समक्ष आ चुकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने खुद माना है कि बिना मान्यता के ये स्कूल चल रहे हैं। इसी को लेकर 20 फरवरी 2020 को महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक को अवैध रूप से चल रहे प्ले स्कूलों के खिलाफ शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। इसी पर निदेशक ने सभी कार्यक्रम अधिकारियों को इन अवैध स्कूलों को बंद कराए जाने के आदेश जारी किए हैं।
बृजपाल परमार ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा और नियमों को ताक पर रखकर प्ले स्कूल चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, जिनमें बच्चों व शिक्षकों की भी जान जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद विभाग के नियमों की अनदेखी कर बिना मान्यता के ही गली मोहल्लों व निजी स्कूलों में भी अवैध रूप से नर्सरी, एलकेजी व युकेजी कक्षाएं लगाई जा रही हैं।

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