मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
चंडीगढ़, 17 अप्रैल:
20 अप्रैल के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित रेड जोन के चारों जिलों में आर्थिक गतिविधियों के लिए तो छूट दी जाएगी, लेकिन रेड जोन वाले जिलों में बनाए गए नियंत्रित क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी। हरियाणा सरकार ने यह साफ कर दिया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देर शाम यह स्पष्ट किया कि रेड जोन के कंटेनमेंट जोन से अलग के हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों की छूट देने के लिए ब्लाॅक, जिला व राज्य स्तर पर फिजिकल डिस्टेंस प्लान कमेटियां बनाई जा रही हैं। ये कमेटियां अपने स्तर पर अनुमति देंगी। ब्लॉक स्तर की कमेटी बाजारों में दुकान, छोटी वर्कशाॅप सहित अन्य गतिविधियों को छूट देगी। जिला स्तर की कमेटी ऐसे आर्थिक संस्थानों को छूट देने के लिए अधिकृत होगी जहां फिजिकल डिस्टेंस के मापदंड पूरी तरह अपनाए गए हैं। इसके अलावा बड़े संस्थानों को राज्य स्तरीय कमेटी अनुमति देगी। ये कमेटियां प्रत्येक पांच दिन में अपने द्वारा दी गई अनुमतियों का पुनर्मूल्यांकन करेंगी। कहीं यदि कोरोना वायरस के केस आ गए हों और उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया हो तो सभी अनुमतियां तत्काल प्रभाव से वापस हो जाएंगी। इसी तरह पहले से बने कंटेनमेंट जोन में यदि मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आती रही तो उस क्षेत्र में भी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए संबंधित कमेटी प्लान मांगेंगी।
ध्यान रहे कि राज्य में चार जिले रेड और चार जिले ग्रीन जोन में हैं। दो जिला कोरोना संक्रमण की बार्डर लाइन पर हैं। 12 जिला ऑरेंज जोन में हैं।

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