मेयर का होगा प्रत्यक्ष चुनाव, पद होगा अनारक्षित या किसी जाति-वर्ग हेतु आरक्षित, अभी निर्धारित नहीं!
दो माह पूर्व 12 फरवरी 2022 को पिछले नगर निगम सदन का हो गया था 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण।
मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।
चंडीगढ़/फरीदाबाद, 8 अप्रैल
: हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण गुप्ता द्वारा कल 7 अप्रैल को जारी एक गजट नोटिफिकेशन के मार्फत फरीदाबाद नगर निगम हेतु निर्धारित 45 वार्डों की वार्डबंदी को फाइनल कर नोटिफाई कर दिया गया है। इससे पूर्व गत् माह 4 मार्च को उपरोक्त वार्डो की प्रारंभिक नोटिफिकेशन जारी की गई थी एवं उसके 10 दिनों के भीतर इच्छुक व्यक्तियों से उस पर आपत्तियां और सुझाव डीसी (उपायुक्त) फरीदाबाद के माध्यम से मांगे गए थे, जिनका निपटारा करने के बाद उपरोक्त वार्डबंदी को कल फाइनल किया गया है।  
 इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि बीती 7 अप्रैल को जारी फरीदाबाद नगर निगम के 45 वार्डो की फाइनल नोटिफिकेशन हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियमावली, 1994 के नियम 10 के अंतर्गत अधिसूचित की गयी है। अब फाइनल वार्डबंदी के बाद फरीदाबाद नगर निगम के कुल 45 वार्डो में से कौन-कौन से वार्ड महिलाओं, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे, प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उनका निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयन कर उन्हें गजट में अधिसूचित किया जाएगा। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फरीदाबाद  नगर निगम के सभी 45 वार्डो की मतदाता सूचियों के संशोधन और उन्हें अपडेट करने की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी एवं फाइनल मतदाता सूचियां प्रकाशित होने के बाद एवं प्रदेश सरकार से परामर्श के उपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यहां आम चुनाव का शंखनाद किया जाएगा। इस बार फरीदबाद नगर निगम के मेयर का भी प्रत्यक्ष चुनाव होगा।
ज्ञात रहे कि दो माह पूर्व 9 फरवरी, 2022 को हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में फरीदाबाद नगर निगम  के लिए कुल वार्डो की संख्या 45 निर्धारित की गयी थी। उसके मुताबिक इनमें से 15 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे जिनमें से दो वार्ड अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा 5 वार्ड अनुसूचित जाति के एवं 2 वार्ड पिछड़े वर्ग (बीसी) के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार कुल 23 वार्ड ही ओपन अर्थात अनारक्षित होंगे अर्थात जिनमें सामान्य वर्ग के पुरुष   चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इनमें भी सामान्य वर्ग की महिलाएं और साथ-साथ आरक्षित जाति/वर्ग के पुरुष/महिलाएं अगर चाहे तो सामान्य उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। उक्त नोटिफिकेशन में फरीदाबाद नगर निगम की जनसंख्या  को 15 लाख, 56 हजार, 762 नोटिफाई किया गया जिसमें से अनुसूचित जाति की आबादी को 1 लाख, 73 हजार, 97 दर्शाया गया।
इससे पूर्व जुलाई-2015 में जब फरीदाबाद नगर निगम के वार्डो का पिछली बार निर्धारण किया गया था तो उस समय 2011 जनगणना के आंकड़ों के आधार पर फरीदाबाद नगर निगम की आबादी 14 लाख 14 हजार 50 नोटिफाई की गयी थी। इसमें से 1 लाख, 49 हजार, 475 अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्शायी गयी थी। उस समय नगर निगम के 40 वार्ड तय किये गए थे एवं जनवरी-2017 में आम चुनाव करवाए गए थे। हालांकि गत दो वर्षो से कोरोना वायरस संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के कारण जनगणना-2021 की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो सकी है।
इस विषय पर एडवोकेट हेमंत ने बताया कि चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पी(जी) में जनसंख्या का अर्थ देश में की गयी पिछली जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों को ही माना गया है। अत: हरियाणा सरकार द्वारा मौजूदा  जनसंख्या की गणना करने संबंधी सुझाये गए फॉर्मूले, जिसे मौके की आबादी के आधार पर जनसंख्या कहा जाता है एवं जिसे हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 3 में संशोधन कर वर्ष 2019 से लागू किया गया था, उस पर कानूनी संशय है। वैसे भी वर्ष 2011 की जनगणना की वार्षिक वृद्धि दर 2001-2011 के दशक की थी एवं उसी वृद्वि दर को 2011 से 2021 तक की कैसे माना जा सकता है? वर्ष 2021 में की जाने वाली अगली जनगणना द्वारा ही 2011-2021 में हुई वृद्धि दर का सही अनुमान लगाया जा सकता है।
बहरहाल, एडवोकेट हेमंत कुमार ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 1 जनवरी, 2022 की योग्यता तिथि के आधार पर फरीदाबाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या को अपडेट कर 5 जनवरी, 2022 को प्रकाशित कर सार्वजनिक किया गया। फाइनल आंकड़ों के अनुसार फरीदाबाद जिले में पडऩे वाले सभी 6 विधानसभा हलकों में प्रदेश में सबसे अधिक 16 लाख, 12 हजार, 916 मतदाता हैं एवं यहां बीते एक वर्ष में 45 हजार, 445 मतदाता बढ़े हैं। फरीदाबाद जिले का पूरा शहरी क्षेत्र नगर निगम के दायरे में ही आता है एवं इस जिले में कोई भी नगर परिषद या नगर पालिका नहीं है। 

हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण गुप्ता

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