Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad News, 3 जून:
जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार राज्य में कोविड-19 के कारण मरने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 50000 की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुग्रह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित कर दी जाएगी। जनता की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर दो शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया गया है। पीडि़त व्यक्ति अपनी शिकायत संबंधित जिला उपायुक्त या जिला अतिरिक्त उपायुक्त को उनके कार्यालय में दे सकते हैं।
जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि 20 मार्च 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में दावेदार 25 मई 2022 तक अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2022 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु के मामले में दावेदार मृत्यु की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई दावेदार किसी कारणवश निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर सका तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है। आवेदक अपना आवेदन सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर उपलब्ध “Ex-Gratia assistance to next of kin of the deceased by Covid-19” के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए इस लिंक का उपयोग भी किया जा सकता है https://saralharyana.gov.in/directApply.do?serviceId=1674

आवेदक किसी भी तरह की जानकारी के लिए लघु सचिवालय फरीदाबाद में जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा फर्जी दावा जमा करने या झूठा प्रमाण पत्र जमा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 52 के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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